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    मेघालय हाईकोर्ट से सोनम रघुवंशी को राहत, पति की हत्या मामले में ट्रायल कोर्ट का बेल आदेश बरकरार

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    • हनीमून के दौरान पति की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं सोनम रघुवंशी, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से किया इनकार

    शिलांग। मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को वर्ष 2025 में हनीमून के दौरान अपने पति की कथित हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को बड़ी राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत (बेल) को बरकरार रखा। अदालत ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

    सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि वर्ष 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान उन्होंने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। मामले की जांच के बाद उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने पहले उन्हें जमानत दी थी, जिसे चुनौती दी गई थी। अब हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही मानते हुए जमानत बरकरार रखी है।

    हालांकि, हाईकोर्ट का यह आदेश केवल जमानत से संबंधित है। मामले की सुनवाई और आरोपों पर अंतिम फैसला ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर होगा।

    मुख्य बिंदु (Highlights)

    •  मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी।
    • ट्रायल कोर्ट के बेल आदेश को हाईकोर्ट ने सही माना।
    •  मामला वर्ष 2025 में हनीमून के दौरान पति की कथित हत्या से जुड़ा है।
    • सोनम रघुवंशी इस मामले की मुख्य आरोपी हैं।
    •  हाईकोर्ट का फैसला केवल जमानत पर है, मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी।
    • अंतिम निर्णय ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर होगा।

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